अविका कवच योजना| avika kavach yojana

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दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं | आज हम अविका कवच योजना जानकारी लेकर आए हैं| हम आपको बताएंगे कि अविका कवच  बीमा योजना क्या है और  किस प्रकार राजस्थान अविका कवच  बीमा योजना लाभ ले सकते हैं| इसकी संपूर्ण जानकारी हम अपने आर्टिकल में आपको avika kavach yojana उपलब्ध करवाएंगे|

अविका कवच बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के भेड़पालको को उनकी भेड़ो का अनुदानित प्रीमियम पर बीमा करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान करना है| अविका कवच बीमा योजन के तहत बीमित भेड़ की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा धन राशि का पुर्नभरण करना है ताकि जोखिम की पूर्ति की जाकर राज्य के भेड़पालकों को आर्थिक हानि से बचाया जा सके|

Contents

राजस्थान अविका कवच बीमा योजना

राजस्थान अविका कवच  बीमा योजना अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एस.सी./ एस. टी.), बी.पी. एल. श्रेणी के भेड़पालक को 80 प्रतिशत एवं सामान्य  श्रेणी के भेड़पालक को 70 प्रतिशत है| अनुदानित बीमा के लिए भेद यूनिट की अधिकतम कीमत 50 हजार रूपये होगी|

रोग अथवा दुर्घटना से बीमित भेड़ की मृत्यु पर 100 प्रतिशत बीमा लाभ|

जो भी आवेदनकर्ता अविका कवच  बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है| आप हमारे आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

अविका कवच योजना के लिए पात्रता

  1. अविका कवच योजना अंतर्गत प्रदेश (राजस्थान) के ऐसे समस्त भेड़पालक पात्र होंगे जो भामाशा कार्ड धारक है|
  2. बीमित की जाने वाली भेड़ किसी अन्य योजना के अंतर्गत बीमित नहीं होनी चाहिए|
  3. avika kavach yojana में प्रत्येक परिवार की अधिकतम पाँच भेड़ यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया जावेगा|
  4. भेड़ की एक यूनिट में दश (10) पशु मानते हुए एक परिवार की कुल ५० भेड़ो का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया जावेगा|

अविका कवच बीमा योजना के लिए जरूरी कागजात

  • बीमा हेतु आवेदन पत्र
  • भेड़ का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • भेड़ के कान में टैग सहित भेड़पालक का फोटो
  • भामाशाह कार्ड की प्रति बी.पी.एल. कार्ड/एस.सी./एस. टी. से सम्बंधित दस्तावेज की प्रति
  • बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. सी. कोड
  • आधार कार्ड की प्रति
  • भेड़पालक के हिस्से की प्रीमियम राशि

अविका कवच योजना लाभ किस प्रकार ले

  1. बीमित भेड़ की मृत्यु हो जाने की दशा में भेड़पालक को बीमा कंपनी के अधिकृत कार्यालय / प्रतिनिधि एवं सम्बंधित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग अथवा प्रतिनिधि को मोबाइल / दूरभाष एवं ईमेल / मोबाइल पर एस.एम्. एस. अथवा व्यक़्तिश भेड़ की मृत्यु होने के सामान्यत छः घंटे के अन्दर सूचित करना होगा|
  2. भेड़ की रात्रि में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी को दूसरे दिन प्रात तक सूचित किया जाना आवश्यक होगा| बीमा कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर सामान्यत छः घंटे की अवधि में मृत भेड़ का अन्वेषण करवाए होने हेतु अन्वेषक नियुक्त किया जावेगा| छः घंटे की अवधि में अन्वेषक की नियुक्त नहीं होने की स्थिति में मृत भेड़ का पोस्टमार्टम नजदीकी पशु चिकित्सक अथवा विशेष परिस्तितियों में सम्बंधित जिले के संयुक्त निदेशक द्वारा नामित पशुचिकित्सक से करवाना होगा| मृत भेड़ की भेड़पालक के साथ फोटो ली जानी आवश्यक होगी जिससे भेड़ के कान में लगा टैग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो|
  3. भेड़ की मृत्यु होने पर राशि का दावा किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य किये जाने है-
  • बीमा कंपनी को मोबाइल/ दूरभाष एवं ईमेल / मोबाइल एस.एम्. एस.  अथवा व्यक़्तिश सूचित करना|
  • बीमा प्रमाण पत्र / बीमा पालिसी की प्रति बीमा कंपनी को उपलब्ध करना क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को उपलब्ध कराना|
  • भेड़ का मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत भेड़ की भेड़पालक के साथ फोटो जिसमे भेड़ के कान में लगा टैग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो एवं टैग बीम कंपनी को उपलब्ध कराना|

अविका कवच योजना अधिक जानकारी के लिए इस साइट पर क्लिक करिए|

दोस्तों अगर अविका कवच योजना जानकारी से संबंधित कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट  पर लिख दीजिए|

 

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