[Form PDF] मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना”MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF|Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2021|

भारत में प्रचलित परम्परा के तहत कन्या के विवाह के उपरान्त कन्या को नई गृहस्थी बसाने पर उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है और वह अपनी स्वयं की गृहस्थी स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को जिनके केवल कन्या संतान ही है उन्हें उनकी कन्या के विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है।नागरिकों के कल्याण के लिए सरकारें अनेक योजनाओं की शुरुआत करती हैं जिनसे उनके जीवन जीने के स्तर में सुधार आये ऐसे ही मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने सीएम कन्या अभिभावक योजना की शुरुआत की है|

इस योजना का लाभ जनहित के लिए ऐसे गरीब वर्ग के दम्पतियों को दिया जायेगा जिनकी एक मात्र कन्या संतान हो और उसकी भी शादी हो गयी हो। जिन परिवार के पास कोई भी आय के साधन नहीं हैं और जिनकी आयु भी 60 वर्ष या इससे ज्यादा हो गयी हो। ऐसे उम्मीदवार योजना के पात्र होंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को योजना में वरीयता दी जाएगी जिन का बेटा था और उसकी मृत्यु हो चुकी हो। योजना के लिए पात्र दम्पति को प्रति माह 600 रूपये की पेंशन की आर्थिक सहायता दी जायेगी। जो भी आवेदनकर्ता इस योजना के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करेगा उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

Contents

MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana

संबंधित विभाग  मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रबंधन
लाभार्थी राज्य के बेटी दम्पति परिवार
 धनराशि   600 रुपए
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य में जो कन्या अभिभाववक है उनको आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता देना है।
हर महीने पेंशन के रूप में ऐसे लाभार्थियों को सरकार लाभ पहुंचाएगी जिनके पास आय के कोई भी साधन ना हो
जिन दम्पतियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वृद्ध होने के कारण वे नौकरी भी नहीं कर पाते हैं ऐसे दम्पतियों को यह पेंशन दी जाएगी

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना 2021 के लिये क्या पात्रता है

Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ले सकते है.
● आवेदनकर्ता की एक बेटी हो जिसका विवाह हो चूका हो
● आवेदनकर्ता की उम्र 60 साल से कम न हो ।
● इनकम टैक्स भरने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे
● आवेदनकर्ता की बेटी शादीशुदा होनी चाहिए, यदि बेटी का विवाह ना हुआ हो तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
● आवेदनकर्ता का बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।

सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना  के लाभ

1. इस योजना के लाभार्थियों को हर महीने 600 रूपये की पेंशन दी जायेगी
2. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संचालित किया जा रहा है।
3. लाभार्थी की पेंशन पोस्ट ऑफिस या बैंक खाते में भेजी जाएगी
4. योजना का लाभ उन्ही आवेदनकर्ताओं को मिलेगा जिनकी एक बेटी हो और उसकी शादी हो चुकी हो।
5. बेटे की मृत्यु हो गयी हो तो भी पेंशन मिलेगी
आवश्यक दस्तावेज
● आयु प्रमाण पत्र
● निवास प्रमाण पत्र
● बीपीएल राशन कार्ड
● आयकरदाता नहीं हैं इसका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
● विधवाएं महिला के लिए पति का मृत्य प्रमाण पत्र
● बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाते की कॉपी
● मोबाइल नंबर
● दम्पतियों का आधार कार्ड
● दम्पति का पासपोर्ट साइज फोटो

मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

1. आवेदक सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक की वेबसाइट eDistrict Madhya Pradesh (mpedistrict.gov.in) पर जाये।
2. अब यहां डाउनलोड पर क्लिक करें और आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक कर दें।
3. अगले पेज पर विभाग में सामाजिक न्याय चुने और सेवा में मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना चुने।
4. अब  सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा इसे भरकर जमा कर दें।

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