एमपी मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2022|मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना|मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना फॉर्म|असंगठित मजदूरों का पंजीयन|मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना मध्यप्रदेश|MP Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana in hindi
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते है|मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक काफी बढ़ा राज्य है जहां की जनसख्या लगभग 1 लाख से भी अधिक है जिसमे अत्यधिक सख्या मध्यवर्ग व् गरीब मज़दूर वर्ग की है उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है मध्य्प्रदेश में 51 जिले है जिन्हे 10 विभागों /वर्गो में बांटा गया है लेकिन भी भी बहुत से लो साक्षर न होने के कारण सर्कार की योजनाओ सुविधाओं के लाभ से वंचित रहते है|
मध्य्प्रदेश सरकार का एक सरहानीय कोशिश की और एक न्य कदम है जिसमें सरकार द्वारा ही असंगठित समिति गठित की जायेगी जो प्रत्येक व्यक्ति को राज्य व् केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना की जानकारी पहुचायेगी और सरकार को भी लोगो की समस्याओ व् आर्थिक मामलो की सुचना देगी यह जान कल्याण के लिए मध्य्प्रदेश वर्तमान सरकार की प्रसंसनीय पहल है जो मज़दूर वर्ग को लाभ देगी|
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एमपी मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2021
एमपी मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना मज़दूरी वर्ग आर्थिक प्रगति सरकार की निति की घोषणा हुइ है जिसमे बजट सत्र तय हुआ है प्रदेश 50 % हिस्सा मज़दूर में खर्च किया|क्योकि मज़दूर एक विकासशील देश बनाने में सवसे महत्वपूर्ण भूमि अदा करता है , मज़दूर वर्ग के परिश्रम से ही देश चलता है| इस बात को संघते हुए प्रदेश सरकार ने ” मुख्यमंत्री मज़दूर कल्याण योजना ” की घोषणा की है इससे मज़दूर वर्ग का जीवन आर्थिक रूप से बदल जायेगा |
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलो के ग्राम पंचायत व् उसमे बसा ग्रामीण इलाका सभी के हित के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो गांव , पंचयतो में पंजीकरण शिविर लगाएगी और शहरो में नगर पंचयतो , नगर पालिकाओं और उसमे जोनल कर्यालय में पंजीकरण का काम होगा , पंजीकरण होने पर मज़दूर को पंजीकरण संख्या व् कार्ड दिया जायेगा|
आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर का लाभ उठा सकते हैं|
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना की पात्रता
- वह राज्य के किसी भी गांव का 5 वर्ष से स्थयी निवासी होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए|
- मज़दूर व्यक्ति आयकर विभाग को कर अदा न करता हो|
- व्यक्ति के घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो|
- मज़दूर व्यक्ति के पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन न हो|
- आवेदक अन्य किसी भी श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पंजीकरण न हो ,
- योजना के अंतर्गत खेतो में मज़दूरी करने वाले , गृहकर्मी , स्ट्रीट हॉकर्स ,मछली पकड़ने वाले , पत्थर तोड़ने वाले, दुकानदार,चमड़े के समान , जुटे बनाने वाले,रिक्शा चलने वाले,लकड़ी काटने वाले , बर्तन बनाने वाले इत्यादि मज़दूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते है
- पंजीकरण हेतु पात्रता की शर्तो में न आने वाला व्यक्ति योजनानुसार परिवार की मान्यता में आने वाले व्यक्ति का पंजीकरण हेतु अपात्र मने जायगे|
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना मध्यप्रदेश हेतु दस्तावेज़
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र
- समग्र I. D क्रमांक , पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पंजीयन दिनांक का पंजीकरण प्रपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्थयी निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन
- मध्य्प्रदेश मज़दूर कल्याण योजना Online Resistrion के लिए राज्य सरकार योजना की Offical website Open करे
- Website पर मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना Link दिखाई देगी इसे Open करे |
- अब Application Form Open होगा इसमें पूछी गयी जानकारी के अनुसार भरे और Submitt कर दे|
click here:
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें
- मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल
- अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें
- अपने कार्यकर्ता पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि डाउनलोड करें
- योजना पंजीकरण की स्थिति का पता लगाएं
- अपना प्रोफ़ाइल देखें
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Thanks
Bhohot acha
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Hamare ku saycale chaiye