मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF|Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2021|
भारत में प्रचलित परम्परा के तहत कन्या के विवाह के उपरान्त कन्या को नई गृहस्थी बसाने पर उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है और वह अपनी स्वयं की गृहस्थी स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को जिनके केवल कन्या संतान ही है उन्हें उनकी कन्या के विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है।नागरिकों के कल्याण के लिए सरकारें अनेक योजनाओं की शुरुआत करती हैं जिनसे उनके जीवन जीने के स्तर में सुधार आये ऐसे ही मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने सीएम कन्या अभिभावक योजना की शुरुआत की है|
इस योजना का लाभ जनहित के लिए ऐसे गरीब वर्ग के दम्पतियों को दिया जायेगा जिनकी एक मात्र कन्या संतान हो और उसकी भी शादी हो गयी हो। जिन परिवार के पास कोई भी आय के साधन नहीं हैं और जिनकी आयु भी 60 वर्ष या इससे ज्यादा हो गयी हो। ऐसे उम्मीदवार योजना के पात्र होंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को योजना में वरीयता दी जाएगी जिन का बेटा था और उसकी मृत्यु हो चुकी हो। योजना के लिए पात्र दम्पति को प्रति माह 600 रूपये की पेंशन की आर्थिक सहायता दी जायेगी। जो भी आवेदनकर्ता इस योजना के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करेगा उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।