यूपी धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण| उत्तर प्रदेश धान बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन|यूपी धान खरीद किसान 2022|धान खरीद उत्तर प्रदेश|धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण|धान खरीद नीति 2022|धान खरीदी पंजीयन up
प्यारे दोस्तों आप सब जानते हैं हम अपने इस वेबसाइट पर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं|ताकि आप उन योजनाओं का लाभ उठा सके| तो आज हम अपने इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेकर आए हैं| आप घर बैठे ऑनलाइन अपने धान बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें|
प्यारे दोस्तों यूपी धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण करना चाहता है हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें हम अपने आर्टिकल में उत्तर प्रदेश धान बेचने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे कि आप किस प्रकार यूपी धान खरीद किसान में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं|
Contents
उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान 2021-22
योजना का नाम | यूपी धान खरीद किसान रजिस्ट्रेशन |
फसल का नाम | धान |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी किसान |
विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग |
वेबसाइट (ई-उपार्जन पोर्टल) | https://fcs.up.gov.in/ |
यूपी धान खरीद किसान 2022 जरूरी दस्तावेज
- जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी
- आधार / फोटोयुक्त पहचान पत्र
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमे खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छाया प्रति
- एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान 2021-22 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- उत्तर प्रदेश धान खरीद हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करिए
- किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है |
- कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें एवं नीचे बताई गयी आवश्यक संलग्नकों की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था कर लें |
- किसान पंजीकरण में फसल(धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है |
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है |
- यदि आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या (Aadhaar Enrollment No.) उपलब्ध है तो आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या भरना अनिवार्य है |
- “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें |
- ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें |
- पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें | पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है |
- आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है |
- यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें | आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा |
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें |
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा |
इस योजना से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट पर अपना प्रशन अवश्य लिखें|
Panjikaran me angarezi me nam nahin le Raha hai kaise kare please batayen