मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना| मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना|मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना|madhya pradesh asangathit mazdoor kalyan yojana in hindi|
प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें तो आज हम बारे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना में बताएंगे|मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मजदूरों के लिए असंगठित मजदूर कल्याण योजना(madhya pradesh asangathit mazdoor kalyan yojana) की शुरुआत की है|
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना के तहत लोग इस योजना के लिए पात्र हैं|गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले,ऑटो रिक्शा चालकों,आटा,तेल,दालों,चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं।
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मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का कहना है कि असंगठित मजदूर और श्रमिक का मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति मैं महत्वपूर्ण योगदान है|मध्य प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये संकल्पित है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक ‘मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना’ बनाई गई है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मजदूर कल्याण योजना का लाभ लेने के लिये पंजीयन की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू हो गई है। यह 14 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि गाँवों में ग्राम पंचायतों में पंजीयन के शिविर लगेंगे और शहरों में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और उनके जोनल कार्यालयों में पंजीयन का काम होगा। पंजीयन के बाद मजदूरों को पंजीयन कार्ड दिया जायेगा। श्री चौहान ने सभी समाजसेवी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पंजीयन के काम में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे आयकर नहीं भरते। किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है।
श्री चौहान ने मजदूर कल्याण योजना के लाभ गिनाते हुए कहा कि मजदूर बहनों को प्रसूति सहायता के लिये छह से नौ महीने में चार हजार रुपये उनके खाते में डाले जायेंगे। प्रसव के बाद उन्हें बारह हजार रुपये दिये जायेंगे, ताकि वे खुद की और अपने बच्चे की देखभाल कर सकें।
श्री चौहान ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। यदि बच्चे कोचिंग जाना चाहें, तो निःशुल्क व्यवस्था करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उन्नत औजार के लिये अनुदान दिया जायेगा।
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लाभ
- तेंदूपत्ता तोड़ने के कार्य में लगे मजदूरों का पारिश्रमिक एक हजार दो सौ रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया जायेगा।
- तेंदूपत्ता बीनने वालों को सीजन के बोनस के रूप में 207 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
- मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज किये जायेंगे, उन्हें दो सौ रुपये प्रति माह फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली।
- साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मजदूर की स्थाई अपंगता या मृत्यु की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर दो लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये दिये जायेंगे। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में एफ.आई.आर. की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ उन्हें आवेदन देना होगा।
श्री चौहान ने कहा कि महुआ फूल/महुआ गुल्ली को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। महुआ का फूल और गुल्ली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। अचार गुठली सौ रुपये प्रति किलो की दर से और साल बीज 20 पैसे प्रति नग खरीदा जायेगा।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मजदूर सम्मेलनों का आयोजन 17 अप्रैल को होगा।
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना पात्रता
- ग्राम पंचायत में पांच वर्ष से नियमित निवास कर रहा हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो। 3 मजदूरी करने में सक्षम हो।
- कृषि/उद्यानिकी/वनरोपण/वनोउपज संग्रह/मत्स्याखेट आदि मजदूरी कर जीवकोपार्जन करता हो।
- आवेदक/ उसके परिवार के सदस्य के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि न हो।
- आवेदक अन्य किसी अर्थात म0प्र0 भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, हम्माल एवं तुलावटी तथा इस प्रकार की अन्य श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत न हो।
- अपात्रता – पंजीयन हेतु पात्रता की शर्तो में न आने वाले आवेदक। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवेदक तथा सहायता राशि के संबंध में दिये गये मापदण्ड के भीतर योजनांतर्गत परिवार की परिभाषा में न आने वाले व्यक्ति पंजीयन/सहाय ता हेतु अपात्र माने जायेगे।
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Sir/medam,
Mp mukhyamantri asangathit majdur kalyan yozana ke tahat panjiyan k baad kitne dino me panjiyan card aa jata h or es card se kese mahila prasuti sahayata milti h please detail me bataiye.
Thank u
neeraj ji early he aa jata hai
Student form bhar sakte hai ki nhi ?
Sir meri patni ka sramik card ka form nahee bhar pays hai to ham kaha she bhar sakte hai
Sambal yogna pangiyan karna ha
Aavedan patya